CG Govt Job छत्तीसगढ़ के जिलों में 2650 से अधिक पदों पर भर्ती हेतु जारी हुई अधिसूचना
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा, सरगुजा, बस्तर में होने वाले 2700 सहायक शिक्षकों की भर्ती से रोक हटा दी है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने कहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल मूलभूत अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही डिवीजन बेंच ने स्थानीय को ही अवसर देने की अधिसूचना को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही कोरबा जिला, सरगुजा व बस्तर संभाग में 19 मार्च 2019 को सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें पूरे राज्य के अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन दूसरे जिलों के आवेदकों को भर्ती का मौका नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इन जिलों में भर्ती में शामिल होने की अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने 5वीं अनुसूची में शामिल जिलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी।
राज्यपाल और शासन को नहीं है अधिकार संविधान में सभी नागरिकों को समान रूप से रोजगार का अवसर दिया है तो उसे 5वीं अनुसूची के तहत हटाया नहीं जा सकता। विशेष परिस्थिति में आवश्यक हो तो संसद ही निवास के आधार पर आरक्षण लागू कर सकती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इन तर्कों पर हाईकोर्ट ने सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल और राज्य शासन को यह अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थिति में आवश्यक हो तो संसद ही अनुच्छेद 16 (3) के तहत निवास के आधार पर आरक्षण लागू कर सकता है।